संगठन

जिला राजपूत समाज संगठन मंदसौर संगठन (अनवरत् प्रक्रिया)


समाज की सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से करने के पश्चात राजपूत समाज की सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिये संगठन की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश से ट्रस्ट के गठन एवं पंजीयन होने के पश्चात ट्रस्ट के अधिन व उसके नियंत्रण में सामाजिक गतिविधि के संचालन के लिये जिला राजपूत समाज संगठन मंदसौर के नाम पृथक ईकाई का गठन किया जाना तय किया गया। संविधान का प्रारुप बनाने की जिम्मेदारी के.के. सिंह भाटी को दी गई जिनके द्वारा प्रारुप बनाकर प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सहमति से स्वीकार किया गया। इस संविधान के अनुसार जिला राजपूत समाज संगठन मंदसौर का संचालन किया जाना तय किया गया।

                                   उक्त संगठन के द्वारा प्रताप जयंति, होली मिलन समारोह, दशहरा मिलन समारोह, सामूहिक विवाह पत्रिका प्रकाशन, कुरुतियों को दूर करना, समाज को संगठित करना जो समय समय पर साधारण सभा या जिला कार्यकारिणी द्वारा इसमें शामिल किया जावें वह कार्यक्रम व आंदोलन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

                              संस्था के 100 रुपये वार्षिक चंद अदा करने वाले समस्त सदस्य इस ईकाई के सदस्य बने रहेगें एवं नवीन सदस्य जो कि राजपूत समाज से संबंघित हैं को 100 रु सदस्यता शुल्क अदा करने पर सदस्य बनाया जा सकेगा। इसकी सदस्यता खुली रखी गई सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिये प्राप्त चंदा सहयोग राशि सदस्यता शुल्क इस ईकाई की आयहोगी जिससे यह कार्य करेगी।

                           जिला राजपूत समाज संगठन मंदसौर की एक जिला कार्यकारिणी होगा जिसमें अधिकतम 21 सदस्य होगें समाज के सम्मानित एवं वरिष्ट सदस्यों में से 6 संरक्षक एवं समाज के सामाजिक आर्थिक राजनितिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सदस्यों में से विशेष आमंत्रित सदस्य 11 सदस्य लियें जा सकेगे। जिला कार्यकारिणी के अधिनस्थ मंदसौर नगर ईकाई समस्त तहसील ईकाईयों मंदसौर ग्रामीण जिला महिला एवं अन्य समस्त दलौदा, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ, गरोठ, भानपूरा, मल्हारगढ जिला युवा ईकाई आदि इसके अधीनस्थ होगे जिला कार्यकारिणी द्वारा दिये गये निर्देर्शो का पालन करते हूवें कार्य करेंगे। पालन नही करने पर जिला कार्यकारिणी को संबंधित ईकाई निलंबित करने पदाधिकारी का प्रभार बदलने पद से पृथक करने एवं पुरी ईकाई का भंग कर चुनाव द्वारा पुनःगठत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

                         जिला एवं समस्त ईकाईयों को कम से कम 2 माह में एक बार कार्यकारिणी की बैठक करना आवश्यक रखा गया है और जो कार्यकारिणी सदस्य लगातार 3 बैठकों में उपस्थित नही होता है उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात यदि कारण उचित नही दुरसंचार या अन्य पाया जाता है तो उसे उस पद से पृथक संबंधित ईकाई या जिला कार्यकारिणी द्वारा किया जा सकेगा। बैठक की सूचना मौखिक लिखित प्रकार से दी जाकर बुलाई जा सकती हैं। प्रत्येक माह की 7 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करना निश्चित किया गया है।

चुनाव की प्रक्रिया:-


                               नगर व तहसील ईकाईयों में अधिकतम 11 पदाधिकारी होगे मंदसौर नगर के लिये चुनाव प्रक्रिया सीधी रखी गई है कारण कि मंदसौर मं लगभग सभी समाज जन सदस्य बने हुऐ है। नवीन सदस्य बनाने की संभावना कम है इसलिये मंदसौर नगर में 100 रुपये वार्षिक चंदा अदा करने वाले समस्त सदस्य मिलकर अपने मे से 21 कार्यकाकरिणी सदस्य का चुनाव मत मेरीट प्रणाली में से करेगें। मत मेरीट प्रणाली से आशय सर्वाधिक मत प्रापत करने वाले प्रथम 21 सदस्य कार्यकारिणी के लिये चूने जायेंगे जो कि अपने मे से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, आदि पदाधिकारीयों का चुनाव करते है। परन्तु जिला कार्यकारिणी के चुनाव हेतू मताधिकार तब से ही प्राप्त होता है जबकि वह सक्रिय सदस्य हो। सक्रिय सदस्य बनने के लिये 25 सदस्य बनाने या 25 सदस्यों का वार्षिक चंदे का कलेक्शन करना आवश्यक है।

तहसील ईकाई के चुनाव:


                                         समस्त तहसील ईकाईयों का गठन करने के लिये 25 सदस्य बनाने वाला सक्रिय सदस्य होगा तथा तहसील ईकाईयों में सामाजिक राजनितीक एवं आर्थिक रुप से सक्रिय समाजजनो में से अधिकतम 4 सदस्यों का संयोजन जिला कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। उस सम्बंधी तहसील के समस्त सक्रिय सदस्य मिलकर अपने में से 11 पदाधिकारीयों का चुनाव करते है तथा शेष कार्यकारिणी के सदस्य रहते है।

जिला कार्यकारिणी के चुनाव :


                                                समस्त जिले के सक्रिय सदस्य (सक्रिय सदस्य से आशय जिसने कम से कम 25 सदस्य बनाये हो वाले या 25 सदस्यों का वार्षिक चंदा कलेक्शन किया हो तथा 25 सदस्यों परिवारों से सक्रिय रुप से जोडे रहकर इस संगठन की गतिविधियों के संचालन में योगदान किया हो) अपने मे सें 21 जिला कार्यकारिणी सदस्योंका चूनाव मत मेरीट प्रणाली में से करते हैं। इस प्रकार निर्वाचित 21 जिला कार्यकारिणी सदस्य अपने में से 1 अध्यक्ष उपाघ्यक्ष 1 कोषाध्यक्ष 1. सचिव 1. संगठन सचिव 1. प्रचार सचिव. 1. कार्यक्रम संयोजक 1.सह सचिव 1. प्रवक्ता 1.इस प्रकार कुल 12 पदाधिकारी शेष 9 काय्रकारिणी सदस्य होते हैं। यह जिला कार्यकारिणी समाज के वरिष्ठजनों में से 6 संरक्षक के पदो का संयोजन करती है। तथा विशेष आमंत्रित सदस्यों का संयोजन मनोनयन किया जाता हैं उक्त प्रकार से जिला कार्यकारिणी का गठन होता है।

जिला यूवा ईकाई के चुनाव:


                                               समाज के 35 वर्ष से कम आयु के यूवा इसके सदस्य बन सकते हैं जिनका सदस्यता शुल्क 50 रु. रखा गया है तथा वार्षिक चंदा भी 50 रु. प्रतिवर्ष 1 अप्रेल 31 मार्च का रहता है। सक्रिय सदस्य बनने हेतू समाज संगठन की गतिविधियों में सक्रिय योगदान देने वाला इस ईकाई का सक्रिय सदस्य होता हैं इस प्रकार सम्पूर्ण जिले के इस ईकाई के सक्रिय सदस्य मिलकर जिला युवा कार्यकारिणी के 21 सदस्यों का चुनाव करते है जो कि अपने में से अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारीयों का चुनाव करते है। इसी प्रकार मंदसौर नगर एवं तहसील ईकाइयों के चुनाव सक्रिय सदस्यों में से करवाए जाते है।

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